उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को यह फैसला लिया।
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है।
सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि ईडी निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है।
केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की 'संदिग्ध सूची' में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र की दलीलें सुनने के बाद ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया।
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