वृत्तचित्र विवाद: बीबीसी, विकिमीडिया ने कहा कि दिल्ली की अदालत नहीं कर सकती सुनवाई

बीबीसी तथा विकिमीडिया फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दाखिल आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 May 2023, 7:39 AM IST

नई दिल्ली: बीबीसी तथा विकिमीडिया फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दाखिल आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

आपराधिक शिकायत में 2002 के गुजरात दंगों पर वृत्तचित्र को जारी करने पर रोक लगाने तथा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की छवि खराब करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से उन्हें रोकने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को आपराधिक शिकायत पर तीन मई को समन जारी किए थे।

शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार दो हिस्सों वाले बीबीसी के वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’’ ने भाजपा, आरएसएस तथा विहिप जैसे संगठनों की छवि खराब की है।

गौरतलब है कि विकिमीडिया फाउंडेशन, विकिपीडिया का वित्तपोषण करता है जबकि इंटरनेट आर्काइव, अमेरिका स्थित एक ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26मई की तारीख निर्धारित की।

 

Published : 
  • 12 May 2023, 7:39 AM IST

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