अदालत ने सिख-विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को किया तलब, जानिये पूरा अपडेट

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को पांच अगस्त को तलब किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 26 July 2023, 6:45 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को पांच अगस्त को तलब किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद बुधवार को आदेश पारित किया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 मई को मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने दावा किया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे पर इकट्ठा हुई भीड़ को ‘‘उकसाया और भड़काया’’, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे में आग लगा दी गई और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह- की हत्या कर दी गई।

सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।

Published : 
  • 26 July 2023, 6:45 PM IST

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