Site icon Hindi Dynamite News

अदालत ने आयकर विभाग के कॉग्निजेंट की एफडी को भुनाने पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की 2,956 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडी) को भुनाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
अदालत ने आयकर विभाग के कॉग्निजेंट की एफडी को भुनाने पर अंतरिम रोक लगाई

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की 2,956 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडी) को भुनाने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आयकर विभाग लगभग 6,000 करोड़ रुपये की मौजूदा कर देनदारी के बदले इस एफडी को भुनाने जा रहा था।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने राजस्व विभाग की वसूली कार्यवाही को चुनौती देने वाली फर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ अंतरिम रोक लगा दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता (कॉग्निजेंट) 1,500 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करेगा या बैंक को सावधि जमा से उक्त राशि को राजस्व के खाते में जमा करने के लिए पत्र देगा और चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित शेष कर के लिए संपत्ति सुरक्षा देगा।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में कंपनी की ओर से चूक की स्थिति में यह आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा।

Exit mobile version