अदालत ने मुंबई बम धमाकों के दोषी को धनशोधन मामले में जमानत दी

माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी सरदार खान को मंगलवार को जमानत दे दी।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 6 June 2023, 9:46 PM IST

मुंबई: माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी सरदार खान को मंगलवार को जमानत दे दी।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक धनशोधन मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं।

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे ने खान को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।

खान, हालांकि औरंगाबाद स्थित केंद्रीय कारागार से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वह बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, खान ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ सौदा कराने में मलिक की मदद की थी।

मामले के मुख्य आरोपी मलिक को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल यहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है।

राकांपा के वरिष्ठ नेता की जमानत अर्जी बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है।

उन्हें विशेष धनशोधन रोधी अदालत ने पूर्व में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

 

Published : 
  • 6 June 2023, 9:46 PM IST

No related posts found.