उपभोक्ता अब तस्वीर अपलोड करके कर सकता है माप-तौल विभाग से शिकायत, जानिए ऐप के बारे में

दिल्ली में उपभोक्ता अब दुकान या प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कानूनी उल्लंघनों की शिकायत शहर के माप एवं तौल विभाग से करने के लिए एक नये ऐप के माध्यम से संबंधित उत्पाद, बिल या अन्य चीजों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 2 April 2023, 7:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में उपभोक्ता अब दुकान या प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कानूनी उल्लंघनों की शिकायत शहर के माप एवं तौल विभाग से करने के लिए एक नये ऐप के माध्यम से संबंधित उत्पाद, बिल या अन्य चीजों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ‘‘माप तौल शिकायत’ नामक यह ऐप हाल में विकसित किया गया है और यह गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप का लक्ष्य कानूनी मापविज्ञान अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमों के तहत शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं समाधान को आसान बनाना है।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को इस सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के संबंधित तालिकाओं में अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिस दुकान या प्रतिष्ठान पर कानूनी उल्लंघन हुआ है, उसका नाम एवं पता लिखना होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रासंगिक मामलों में शिकायतकर्ता शिकायत संबंधी उत्पाद का फोटो अपलोड कर सकता है । उनके अनुसार आवेदन में उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दुकान/प्रतिष्ठान पर है और यदि शिकायतकर्ता वहां मौजूद होगा तो सिस्टम गूगल के माध्यम से संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान की अवस्थिति का पता लगा लेगा।

एक सरकारी बयान के अनुसार ऐप पर दर्ज शिकायत पर दिल्ली सरकार का माप-तौल विभाग दो कार्य दिवसों (48घंटे) में कार्रवाई करेगा।

जिस किसी उपभोक्ता को कानूनी मापविज्ञान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत डिब्बाबंद वस्तुओं या अन्य सामान के वजन, माप या अन्य अनिवार्य घोषणा संबंधी त्रुटिया मिलती हैं, वह इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और माप तौल विभाग से शिकायत कर सकता है।

Published : 
  • 2 April 2023, 7:01 PM IST

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