Site icon Hindi Dynamite News

2020 Delhi Riots Case: आईबी अधिकारी की हत्या में आप नेता ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगा मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को अपहरण और हत्या सहित कई अपराधों में आरोप तय किए।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
2020 Delhi Riots Case: आईबी अधिकारी की हत्या में आप नेता ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगा मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को अपहरण और हत्या सहित कई अपराधों में आरोप तय किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला दयालपुर पुलिस थाने में हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ अधिकारी के पिता की शिकायत पर दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे।

शर्मा का शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मोहम्मद ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम नामक आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस) और 153ए (धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 302 (हत्या) और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।’’

Exit mobile version