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गोरखपुर में वर्षों से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार, हाई कोर्ट से मिली थी उम्र कैद, जानिये UP STF ने कैसे किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने 11 वर्षो से फरार और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाये एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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गोरखपुर में वर्षों से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार, हाई कोर्ट से मिली थी उम्र कैद, जानिये UP STF ने कैसे किया गिरफ्तार

लखनऊ: यूपी एसटीएफ ने पिछले 11 वर्षों से फरार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा पाये एक कुख्यात अभियुक्त सत्यपाल उर्फ भोला सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। वह हत्या समेत कई गंभीर मामलों में वांछित था। गिरफ्तार अपराधी पर पुलिस ने 12,000 रुपये का इनाम घोषित था। कुख्यात बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किये गये।  

तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद
एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार अपराधी सत्यपाल उर्फ भोला सिंह मूल रूप से खानिमपुर थाना गीडा (पूर्व में थाना सहजनवा) जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर समेत अन्य दस्तावेज बरामद किये गये। 

अभियुक्त को सोमवार को लगभग 09.10 बजे रात्रि में पुराने रेलवे चौकी तिराहे से लगभग 150 मीटर रेल म्यूजियम की तरफ जाने वाले रोड पर थानाक्षेत्र कैण्ट, जनपद गोरखपुर से दबोचा गया। 

एसटीएफ टीम को कार्रवाई के निर्देश
एसटीएफ लखनऊ द्वारा पुरस्कार घोषित एवं वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एसटीएफ की विभिन्न टीमों व फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया था।

पुराने रेलवे चौकी तिराहे से दबोचा गया
अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ को जानकारी मिली कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दोषसिद्ध व पुरस्कार घोषित अपराधी सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट क्षेत्र में पुराने रेलवे चौकी तिराहे की तरफ गया है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान से सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

2002 में की थी हत्या
अभियुक्त सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह ने अपने साथियों के साथ 30 मार्च 2002 को धर्मेन्द्र सिंह निवासी-खानिमपुर, थाना गीडा जनपद-गोरखपुर की हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना-कैण्ट, जनपद गोरखपुर में मामला पंजीकृत हुआ था।

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास
इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र महिपाल सिंह उपरोक्त को साथियों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त उसी समय से फरार चल रहा था।

नेपाल में रह रहा था अभियुक्त
गिरफ्तारी से बचने के लिये सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह नेपाल में रह रहा था तथा बीच-बीच में गोरखपुर आता जाता रहता था। वह धमकी देने समेत कई अन्य मामलों में भी वांछित था।

आगे की कार्रवाई
गिरफ्तार अपराधी सत्यपाल सिंह उर्फ भोला सिंह के खिलाफ थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर में मुकदमा दाखिल किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्यवाही थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर द्वारा जारी है।  

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