Site icon Hindi Dynamite News

Mumbai: हाई कोर्ट का आदेश- गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सौ करोड़ की वसूली के आरोपों की होगी CBI जांच

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाये गये 100 करोड़ की मासिक वसूली की जांच अब सीबीआई द्वारा की जायेगी। बॉंबे हाई कोर्ट ने यहा आदेश दिये हैं। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Mumbai: हाई कोर्ट का आदेश- गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सौ करोड़ की वसूली के आरोपों की होगी CBI जांच

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने महराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए सौ करोड़ रुपये की मासिक वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिये हैं।

याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कहा कि अनिल देशमुख पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसका सच सामने आना चाहिये। अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ऐसे में इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। इसका मतलब यह कि सीबीआई फिलहाल अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

बता दें कि हाल ही में मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाये गये परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में एनसीपी नेता और राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर एंटिलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे से वसूली करवाने का आरोप है। इस चिट्ठी के अनुसार गृहमंत्री ने इस वसली के लिये सचिन वाजे को प्रत्येक माह 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था।

Exit mobile version