
मध्य प्रदेश: लोकायुक्त पुलिस के दस्ते ने यहां एक ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को एक सील दवाखाने को चालू करने की अनुमति देने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
लोकायुक्त की वरिष्ठ निरीक्षक मंजू सिंह ने बताया कि बीएमओ ने नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए डेढ़ महीने पहले यहां मवई क्षेत्र के पटेरा में एक निजी दवाखाने को सील कर दिया था तथा दवाखाने के फिर संचालन शुरू करने की अनुमति देने के लिए इसके मालिक से 25 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे।
उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर योजना बनाकर शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि के साथ बीएमओ के पास भेजा गया और बीएमओ को उसके कार्यालय में रिश्वत की राशि लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि बीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है।
Published : 27 March 2023, 8:50 PM IST
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