अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SEBI की जांच को ठहराया सही, दखल देने से किया इनकार

अडानी हिंडनबर्ग मामले में देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 January 2024, 11:02 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजनीति को गरमाने वाले चर्चित अडानी-हिंडनबर्ग मामले में देश की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सेबी एक सक्षम एजेंसी है और जांच पर अनावाश्यक संदेह ठीक नहीं है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए सेबी की जांच को उचित ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सेबी एक जांच पर संदेह करना ठीक नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच विशेष जांच दल या अन्य एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए।

सेबी ने इस मामले में 22 आरोपों की जांच की है। सर्वोच्च अदालत ने सेबी को दो मामलों की जांच और रिपोर्ट सौंपने के लिये तीन महीनों की मोहलत दी है। 

कोर्ट ने शेष दो मामलों में सेबी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

Published : 
  • 3 January 2024, 11:02 AM IST

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