बटला हाउस एनकाउंटर मामला: फ्लैट का केयरटेकर आरोपमुक्त

दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ मामले में एक स्थानीय अदालत ने फ्लैट के केयरटेकर को आतंकवादियों को फ्लैट में किराये पर रखने के आरोप से मुक्त कर दिया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 16 May 2017, 1:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ मामले में एक स्थानीय अदालत ने फ्लैट के केयरटेकर को आतंकवादियों को फ्लैट में किराये पर रखने के आरोप से मंगलवार को मुक्त कर दिया।

दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुई मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे।

जिस फ्लैट में यह मुठभेड़ हुई थी, उसके केयरटेकर अब्दुल रहमान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किराये पर रखने का आरोप था। लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के वकील एम.एस. खान ने कहा कि पुलिस मूल लीज डीड पेश करने में नाकाम रही।यह इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था।
 

Published : 
  • 16 May 2017, 1:47 PM IST

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