
आजमगढ़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के मुताबिक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 17 सितम्बर को प्रातः 10.30 बजे से 4.00 बजे शाम तक दीवानी न्यायालय समेत जनपद में स्थित सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना तय हुआ है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजादारी, पारिवारिक विवाद, रेवेन्यू, चकबन्दी, वन विभाग, मोटर अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पेंशन, 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, विद्युत, जल आदि के अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाना है। जनपद वासियों से इस लोक अदालत में अपने विवादों का निपटारा कराकर लाभ उठाने की अपील की गयी है।
Published : 16 September 2017, 6:35 PM IST