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आजम खान को रामपुर कोर्ट से तीन साल की सजा, विधानसभा से भी देना पड़ेगा इस्तीफा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान कि विधायकी खतरे में पड़ गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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आजम खान को रामपुर कोर्ट से तीन साल की सजा, विधानसभा से भी देना पड़ेगा इस्तीफा

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लंबे समय बाद  रिहा हुए आजम खान को फिर अदालत ने सजा सुना दी है। रामपुर की अदालत ने  हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ गई है और उनको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि आजम खान कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं।

अदालत ने जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है, वह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।  रिपोर्टों के मुताबिक तब आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के कथित भड़काऊ भाषण के खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है। 

कोर्ट का यह फैसला आजम खान के लिये दोहरा झटका माना जा रहा है। तीन साल की सजा के साथ ही उनको विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि आजम खान अदालत के इस फैसले को ऊपरी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

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