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गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों ने शराब की दुकान में की जमकर फायरिंग, एक की मौत, दो लोग गंभीर घायल

गुरुग्राम के मानेसर इलाके में दो हथियारबंद बदमाशों ने शराब की एक दुकान में कथित तौर पर गोलीबारी की, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों ने शराब की दुकान में की जमकर फायरिंग, एक की मौत, दो लोग गंभीर घायल

गुरुग्राम (हरियाणा): गुरुग्राम के मानेसर इलाके में दो हथियारबंद बदमाशों ने शराब की एक दुकान में कथित तौर पर गोलीबारी की, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह घटना शुक्रवार को रात करीब साढ़े आठ बजे पचगांव में हुई, जब दो लोग दुकान पर पहुंचे ओर 15 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं।

अधिकारी के मुताबिक, घटना में तीन ग्राहकों-उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के भाहिला गांव निवासी संदीप और राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले देवराज शर्मा व राजेंद्र प्रसाद को कई गोलियां लगीं।

अधिकारी के अनुसार, तीनों घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि देवराज और राजेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है।

शराब की दुकान के मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक विदेशी नंबर से फोन आया था और फोन करने वाले ने उनसे दुकान उसके हवाले करने के लिए कहा था।

बोहरा कलां गांव के निवासी सिंह ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें फिर उसी नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने हमले की जिम्मेदारी ली।

उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, ‘‘मैं शराब की दुकान के पीछे स्थित कार्यालय में था और गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आया। मैं हमलावरों पर चिल्लाया, जिसके बाद वे घटनास्थल से भाग गए। इसके बाद मुझे एक विदेशी नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि यह सब उसे दुकान नहीं सौंपने का नतीजा है। फोन करने वाले ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।’’

थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति और हमलावरों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (साझा इरादा), 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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