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Acid Attack: देश में एसिड अटैक का एक और गंभीर मामला, बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर फेंका तेजाब

आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर के बाहरी इलाके में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Acid Attack: देश में एसिड अटैक का एक और गंभीर मामला, बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर फेंका तेजाब

एलुरु: आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर के बाहरी इलाके में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यादला प्रांचिका नाम की महिला मंगलवार रात दफ्तर से घर लौट रही थी, तभी दो अज्ञात बदमाशों ने उस पर तेजाब फेंक दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एलुरु की पुलिस अधीक्षक (एसपी) डी मैरी प्रसंथी ने  कहा, “तेजाब हमले के बाद प्रांचिका भागकर अपने घर पहुंची। उसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी।”

एसपी के मुताबिक, बदमाशों ने प्रांचिका के चेहरे पर तेजाब फेंका, जिससे उसकी आंखें प्रभावित हुई हैं और इसके मद्देनजर पुलिस ने स्थानीय चिकित्सक की सलाह के आधार पर उसे विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है।

एसपी ने बताया कि प्रांचिका की बाईं आंख खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी दाईं आंख 60 फीसदी खराब हो चुकी है और उसकी सर्जरी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेजाब हमले में प्रांचिका के चेहरे के किसी और हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है।

एसपी के अनुसार, पुलिस पीड़िता का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उसे सुपर-स्पेशियल्टी अस्पताल में स्थानांरित करने पर विचार कर रही है।

इस बीच, फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छह पुलिस दल गठित किए गए हैं।

एसपी ने कहा कि न तो पीड़ित और न ही उसके परिजन तेजाब हमले को लेकर किसी व्यक्ति पर संदेह जताने की स्थिति में हैं। स्थानीय लोगों और सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड फुटेज से भी हमलावरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में दिशा अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 326ए (स्वेच्छा से तेजाब आदि का इस्तेमाल कर गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य मंशा के तहत कई लोगों द्वारा किए गए कृत्य) भी लगाई गई है।

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