महराजगंज: दहेज प्रताड़ना पड़ी महंगी, लालची और बेदर्द पति को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये जुल्मी की पूरी कहानी

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में जिला सत्र कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

फाइल फोटो
फाइल फोटो


महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद की जिला सत्र कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

ये मामला कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मुजहना खुर्द का है। मुजहना खुर्द की रहने वाली वंदना ने अपने पति राजेश, ससुर बेचू, सास निर्मला देवी और ननंद चंदा के खिलाफ धारा 498a, 323, 504 आईपीसी एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था।  

इस मामले में मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा सास, ससुर और ननद को दोष मुक्त करते हुए पति राजेश को धारा 498 ए 323 504 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6,500 रूपए के अर्थदंड सहित 2 साल के कारावास सजा सुनाई थी। 

जिसके बाद आरोपी अभियुक्त राजेश ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के फैसले को देते हुए अपीलीय न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में आरोपी ने कहा कि एक ही मामले में जब 3 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया तो किस आधार पर उन्हें को सजा दी गई है। 

शनिवार को जिला सत्र कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी राजेश कुमार को 5,500 रूपए के अर्थदंड के साथ 1 साल के सश्रम कारावास सजा सुनाई। 










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