Narada Case: कलकत्ता होई कोर्ट से नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी के दो मंत्रियों समेत चारों नेताओं को अंतरिम जमानत

डीएन संवाददाता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार ममता बनर्जी के दो मंत्रियों समेत टीएमसी के चार नेताओं को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। पढिये डाइनााइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिये अंतरिम जमानत के निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिये अंतरिम जमानत के निर्देश


कोलकता: नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किये गये ममता बनर्जी सरकार में शामिल दो मंत्रियों समेत टीएमसी के चारों नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतिरम जमानत दे ही है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद टीएमसी नेताओं-फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत देने के निर्देश दिये। कोर्ट ने इन नेताओं को दो लाख रुपये के निजी बांड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में हैं। 

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय वृहत खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। अंतरिम जमानत के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी नेता को साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की वृहत खंडपीठ ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया था। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने अनुमति दे दी थी।

बता दें कि 2016 में सामने आये नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने गत 17 मई को ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी थी। इसमें टीएमसी के तीन नेताओं सहित चार नेताओं को मामले में घर में ही नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज गिफ्तार किये गये सभी चार नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी।










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