Uttar Pradesh: इटावा District Bar Association का चुनाव शुरू, शाम चार बजे होगी मतगणना

डीएन ब्यूरो

यूपी के इटावा में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर कराया जा रहा है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


इटावा: जिला बार एसोसिएशन का चुनाव के लिए मतदान सीसीटीवी निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे से  शुरु हो गया है। दोपहर ढाई बजे तक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम चार बजे मतगणना शुरू होगी और प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला होगा। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार काफी दिनों से बार एसोसिएशन का चुनाव टलने के कारण अधिवक्ताओं में खासा जोश देखा जा रहा है।

निर्वाचन अधिकारी रवींद्र सिंह यादव एडवोकेट ने कहा है कि प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपने साथ सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस) की मूल प्रति अथवा बार काउंसिल ऑफ उप्र द्वारा निर्गत फोटो परिचय पत्र साथ लाएगा। उपरोक्त के अलावा अन्य कोई भी प्रपत्र मान्य नही होगा।

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इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बार एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर गणेश सुरक्षा प्रबंध की है। चुनाव को पारदर्शी और सत्संग संपन्न करने के लिए निर्धारित संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ ही पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिकृत रूप से जिला बार के 892 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगे,इस सूची में 48 महिला अधिवक्ता भी शामिल है।

एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन योगेंद्र किशोर तिवारी ओर प्रवक्ता मोहसिन अली ने बताया कि डीबीए कार्यकारणी के विभिन्न पदों प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गयी है। 15 जून को 8 बजे से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम 4 बजे से मतगणना शुरू होगी जो अंतिम परिणाम आने तक जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि डीबीए कार्यकारिणी के छ: वरिष्ठ सदस्य पदों के लिए चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। 

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कोई भी प्रत्याशी मतदाता मतदान केंद्र पर मोबाइल नही ले जा सकेगा। मतगणना के लिए प्रत्याशी अथवा उसके स्थान पर सिर्फ उसका एजेंट मौजूद रहेगा। कोई भी प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभन पारितोषिक आदि नही देगा। यदि देता पाया गया तो उसकी प्रत्याशिता निरस्त कर दी जाएगी। मतदान के दिन सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक हवालात से आगे तक चुनाव सामग्री, पम्फलेट आदि का वितरण नही कर सकेगा। 

एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन योगेंद्र किशोर तिवारी ने बताया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष के पत्रानुसार  चुनाव के दौरान यदि कोई अधिवक्ता धांधली,उपद्रव या किसी भी तरह का दुष्कृत्य करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।










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