लालू यादव की जमानत के लिये पटना हाई कोर्ट का रूख करेगी आरजेडी
अदालत द्वारा चारा घोटाले में लालू यादव की सजा का एलान होने के बाद उनके वकील ने हाई कोर्ट का रूख करने की बात कही, जबकि लालू के बेटों ने भरोसा जताया कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हम झुकने वाले नहीं है।
नई दिल्ली: बहुचर्चित चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री औऱ आरजेडी प्रमुख लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें 5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। लालू यादव का जमानत के लिये उनके वकील और आरजेडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है।
यह भी पढ़ें |
Lalu Yadav: दिल्ली AIIMS से डिस्चार्ज हुए RJD चीफ लालू यादव, परिवार और समर्थकों में लौटी खुशी
लालू यादव पर सजा का फैसला आने के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरजेडी नेताओं का कहना है कि वह इस मामले में लालू यादव की जमानत के लिये पटना हाई कोर्ट का रूख करेंगे। इस फैसले के बाद लालू यादव के वकील ने भी कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
यह भी पढ़ें |
चारा घोटाला: लालू को कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से बाहर आने में लगेगा वक्त
लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि न्यायपालिका ने अपना काम किया है, हम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे और जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। जबकि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमे पूरा विश्वास है कि लालू जी को जमानत मिल जाएगी। हम झुकने वाले नहीं है।रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आज लालू यादव समेत चारा घोटाले के 16 आरोपियों की सजा का ऐलान किया। इस मामले में आरोपी जगदीश शर्मा समेत 4 अन्य को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि अन्य आरोपियों को लालू यादव के बराबर सजा दी गयी है।