Maharajganj: जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग ने पुलिस पर लगाया कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति ने पुलिस पर अदालत के आदेशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही पुलिस एक पक्ष की मदद करने का भी आरोप लगाया गया है। पूरी रिपोर्ट



कोल्हुई (महराजगंज): कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम काश्त खैरा में जमीनी विवाद के एक मामले में पुलिस पर न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने और दूसरे पक्ष की डीह आबादी की जमीन को कब्जा करवाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने अब मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। 

कोल्हुई थाना क्षेत्र के काश्त खैरा निवासी मोहम्मदीन ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कोल्हुई पुलिस पर दबंगों को सहयोग कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि उसकी डीह आबादी की जमीन पर जमीदारी पूर्व नाद, भैंस, खूटा बाधने के लिए टंकी कायम रही है। लेकिन बाद में दूसरे पक्ष के जितई सिंह, राजकिशोर सिंह द्वारा उक्त नाद,  टंकी, हटा दी गई।

शिकायतकर्ता का कहना है कि 28/8/2021 को दूसरे पक्षे से विवाद होने पर उसने एक वाद 567/2021 न्यायालय सिविल जज जू डिवीजन फरेंदा में 4/9/2021 को मोहमददीन बनाम जितई सिंह दाखिल किया। जिसमें जितई आदि को नोटिस जारी की गई है। जो 27/9/2021 को आदेश हेतु नियत रही। परन्तु न्यायाधीश के छुट्टी पर जाने से पत्रावली विचाराधीन है। इस डीह आबादी की जमीन के बाबत एक अन्य मुकदमा 126/1995 दाखिल किया गया है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादी के दरम्यान लोगों के समझाने बुझाने से सुलह हो गई। जो 11/3/2004 को सुलहतन डिक्री व फैसला हुआ जिसमें सुलहतन उक्त मुकदमे में मोह्मदीन को नाद ,टंकी आबादी की जमीन मिली हुई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि हालिया विवाद होने पर कोल्हुई थानेदार को उक्त एसडीएम फरेंदा के अनुपालन 11/3/2004 वाद संख्या 126/1995 टोला सिंह बनाम मोहमदीन न्यायायलय जू डिवीजन फरेंदा के आदेश के अनुपालन हेतु थानेदार कोल्हुई को लिखा गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि थानेदार ने न्यायालय के आदेश को धता दिखाकर बिना किसी सबूत के उपरोक्त जितई सिंह को सह देकर 29/9/2021 को मोहमदीन और दूसरे पक्ष के एक लोग को थाने लाकर 151 में चालान कर दिया। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में अब न्याय की गुहार लगाई है। 










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