Night Curfew in Gorakhpur: गोरखपुर में 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू, जानिये पूरी गाइडलाइंस

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर एक बार चरम पर पहुंचने लगा है और स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोरखपुर शहर में भी नाइट कंफ्यू का ऐलान कर दिया गया है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से रखा गया बाहर (फाइल फोटो)
आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से रखा गया बाहर (फाइल फोटो)


लखनऊ: देश के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में ही कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है जबकि कुछ राज्यों में आंशिक या वीकेंड लॉकडाउन भी चल रहा है। सीएम योगी के गृह नगर गोरखपुर में भी कोरोना मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, जिसके चलते गोरखपुर में 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। 

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जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू के निर्देश जारी किये है। नाइट कर्फ्यू के कारण गोरखपुर में कल यानि रविवार रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान पुलिस जगह-जगह बैरिकेडिंग कर प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराएगी। इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। 

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डीएम के मुताबिक कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारी वैध आईकार्ड दिखाकर प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर सकेंगे।

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नाइट कर्फ्यू के दौरान  सभी निजी चिकित्सालयों के डाक्टरों, अन्य पैरामेडिकल व संबंधित स्टाफ को भी छूट मिलेगी। प्रशासन द्वारा उन्हें वैध आइकार्ड प्रदान किया जाएगा। 

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले लोगों के लिये भी कर्फ्यू में छूट मिलेगी। 

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हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बसे अड्डे जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाकर कर्फ्यू में आने-जाने की छूट मिलेगी। 

आवश्यक वस्तुओं व इनसे जुड़ी परिवहन सेवाओं को भी छूट मिलेगी और इनके लिये किसी तरह की ई-पास की भी जरूरत नहीं होगी।

मीडिया कर्मियों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर कर्फ्यू में छूट मिलेगी। इसी तरह अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। 

शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान या हाल, कमरे या खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद या एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करना होगा।

बता दें कि आज सुबह ही गोरखपुर में सीएम योगी ने जनपद में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने और रोकथाम के उपायों पर चर्चा के लिये गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।










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