Bihar Crime: बिहार के अकबरपुर में इंसानियत हुई शर्मशार, सिपाही बना हैवान, जानिए क्या है पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

बिहार के कोतवाली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक छवि
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अकबरपुर: बिहार के कबरपुर कोतवाली में तैनात एक सिपाही के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि उसने एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना मकान मालकिन की मदद से घटी, जहां सिपाही ने पहले महिला को बेहोश किया और फिर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के पास पहुंची, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने सिपाही और मकान मालकिन के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार,पीड़िता अकबरपुर में किराए पर रहने आई थी ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। वहीं,उसी मकान में राजेश यादव नामक सिपाही भी किराएदार था। पीड़िता का कहना है कि मकान मालकिन कमलेश यादव की मदद से सिपाही ने उसका मोबाइल नंबर लिया और उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा, जिससे वह परेशान हो गई।

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एक अगस्त 2024 को,सिपाही ने पीड़िता को खाना देने के बहाने उसके कमरे में बुलाया। पीड़िता ने जब उसे अपने कमरे में आने से रोका और खाना खाने से मना किया, तब वह भी वहाँ मौजूद थी। सिपाही ने कोशिश की कि पीड़िता खाना खाए, लेकिन उसने मना कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाकर सिपाही ने उसे बेहोश कर दिया।

जब महिला होश में आई, तो उसने खुद को निर्वस्त्र पाया और सिपाही वहीं मौजूद था। इसके बाद, सिपाही ने उसे धमकी दी कि यदि उसने अपने पति को इस बारे में बताया, तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा।कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण करने के बाद, जब उसने इसका विरोध किया, तो सिपाही ने उसके पति को फोन किया और इस मामले की जानकारी दे दी, जिससे पति ने भी उसे छोड़ने का फैसला किया। 

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पीड़िता ने पहले तहसील दिवस पर 19 सितंबर को और फिर 22 नवंबर को राज्य महिला आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, पीड़िता ने 18 दिसंबर 2024 को एसपी से मिलने का प्रयास किया, जहाँ उसने पूरा मामला बताया। इसके पश्चात सिपाही ने पीड़िता पर दबाव डालने की कोशिश की और उसे धमकियाँ दी। 

पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने मामले में सुनवाई की और शहर कोतवाली में सिपाही और मकान मालकिन के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
 










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