प्रदूषण के खिलाफ SC का फैसला, दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला दिवाली के दौरान बढ़ जाने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया है।

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से बढ़ने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया है। 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्थायी और अस्थायी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी। इससे सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है।

 

सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2016 के पटाखों की बिक्री पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दीपावली के बाद 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया था, लेकिन 12 सितंबर को कुछ शर्तों के साथ इसे हटा लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर वायु प्रदूषण को लेकर याचिका लगाई थी और फिर से इस फैसले पर विचार करने की अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में पिछल साल दिए आदेश को बरकरार रखा है।










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