दिल्ली सरकार ने दी नियमों में ढील, शादी में शामिल हो सकेंगे अब इतने लोग

डीएन ब्यूरो

दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते शादी समारोह में शामिल होने को लेकर लागू नियमों में दिल्ली सरकार ने ढील दी है। इसके साथ ही कुछ सख्तियां भी लागू कर दी गई हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी जानकारी

मैरिज हॉल (फाइल फोटो)
मैरिज हॉल (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते शादी समारोह में शामिल होने को लेकर लागू नियमों में दिल्ली सरकार ने ढील दी है। ढील देने के साथ ही नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। जानिए क्या हैं वो ढील और नियम।

दिल्ली सरकार ने दी नियमों में ढील
कोरोना के कारण शादी में लोगों के शामिल होने के नियमों में  बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके तहत शादी में 50 या 100 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। अब उसी नियम में दिल्ली सरकार ने रियायत दी है। अब किसी बंद जगह या हॉल में क्षमता के 50% लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी। खुले मैदान में लोगों के एकत्रित होने की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की गई है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश

सख्त किए गए नियम
दिल्ली सरकार ने भले ही नियमों में रियायत दे दी है, लेकिन कुछ सख्तियां भी कर दी हैं। इस दौरान  मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा।










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