Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र और यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, दोनों ने कही ये अलग-अलग बातें

डीएन ब्यूरो

कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा का संज्ञान लेकर यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

कोरोना खतरे के कारण कांवड़ यात्रा पर बड़े सवाल (फाइल फोटो)
कोरोना खतरे के कारण कांवड़ यात्रा पर बड़े सवाल (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाये गये सवालों के जबाव में आद केंद्र और यूपी सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर किया। हालांकि कांवड़ यात्रा को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। शीर्ष अदालत में दिये गये हलफनामे में कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र और यूपी सरकार की राय अलग-अलग है। इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 

केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा सभी के लिये एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इस एडवाजरी का पालन सभी राज्यों को करना चाहिये। 

केंद्र ने कहा कि गंगाजल को ऐसी जगह उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि कांवड़ियें पास के शिव मंदिर में पूजा कर सकें।  

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा सांकेतिक रूप से चलाई जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा इसको लेकर गाइडलाइन्स बनाई जा सकती हैं। यूपी सरकार के मुताबिक, प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं है। नियम और शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा का अनुमति दी गई है।

यूपी सरकार का कहना है कि सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई है, इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है।










संबंधित समाचार