ईवीएम-वीवीपैट पर्ची मिलाने के मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस..21 दलों ने दायर की थी याचिका

डीएन ब्यूरो

ईवीएम और 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग को लेकर दाखिल की गई 21 दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..

फाइल फोटो
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नई दिल्‍ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और 50 फीसदी वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के मिलान की मांग संबंधी याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह याचिका 21 दलों के द्वारा दायर की गई थी।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से अपनी मदद के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इससे पहले इन दलों ने 5 फरवरी को चुनाव आयोग से वीवीपैट मिलान का प्रतिशत बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग से इनकार कर दिया था। 

गौरतलब है कि राजनीतिक दल समय-समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। किसी भी चुनाव से पहले यह पहला मौका नहीं है जब ईवीएम मशीन की विश्‍वसनीयता पर सवाल उठे हों।  2009, 2014 के अलावा प्रदेशों के विधान सभा चुनावों के दौरान भी ईवीएम की विश्‍वसनीयता पर सवाल उठे थे। हालांकि हारने वाले दल चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर खूब हो हल्‍ला मचाते रहे हैं। 










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