राम मंदिर फैसले संबंधी सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
अयोध्या जमीन विवाद मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर दायर 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण संबंधी उसके फैसले को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सभी याचिकाओं पर विचार के बाद उन्हें निरस्त कर दिया।
Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A
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— ANI (@ANI) December 12, 2019
बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने नौ नवबंर को राम जन्म भूमि विवाद को लेकर दिये गये अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण उसी जगह पर करने और मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया था।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। चार अन्य जजों में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।
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