राम मंदिर फैसले संबंधी सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

डीएन ब्यूरो

अयोध्या जमीन विवाद मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर दायर 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण संबंधी उसके फैसले को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सभी याचिकाओं पर विचार के बाद उन्हें निरस्त कर दिया।


बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने नौ नवबंर को राम जन्म भूमि विवाद को लेकर दिये गये अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण उसी जगह पर करने और मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया था।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। चार अन्य जजों में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।










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