यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर: परसों होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आरक्षण विवाद पर दाखिल हुई है याचिका

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च को सुनवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।

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बता दें कि पिछले शनिवार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष पूरी तरह नहीं सुना गया।

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वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट इस याचिका पर कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार उनका पक्ष भी जरूर सुने। 

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों का आरक्षण लागू करना चाहिए।










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