Lalu Yadav: चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में लालू यादव दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दे दिया है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दे दिया है। यह मामला 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को दोषी पाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में ट्रायल फेस रहे 6 महिला समेत 24 अभियुक्तों को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया। मामले में कुल 99 अभियुक्त वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।
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लालू यादव समेत जिन अभियुक्तों को जिस मामले में दोषी करार दिया गया, वह राँची के डोरंडा कोषागार (अब झारखंड राज्य में स्थित) से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है।
सीबीआई की विशेष अदालत कोर्ट के जज सुधांशु कुमार शशि ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कुल 99 जीवित अभियुक्तों को लेकर फैसला सुनाया।
सीबीआई कोर्ट द्वारा फ़ैसला सुनाए जाने के बाद लालू यादव हिरासत में लिए गए। फिलहाल सजा का ऐलान होना बाकी है। यदि तीन साल से कम की सजा होती है तो लालू को बाद में जमानत मिल सकती है।
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चारा घोटाला से जुड़े बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दो अभियुक्तों ने निर्णय पूर्व ही दोष स्वीकार कर चुका है। जबकि कि छह आरोपियों को सीबीआई दबोच नहीं पाई है। 8 आरोपी को सीबीआई ने वादामाफ गवाह बनाया था। सीबीआई ने कुल 170 के आरोप पत्र दाखिल की थी। जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किया गया था।