Ind Vs Nz भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी के आरोप वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना

डीएन ब्यूरो

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में 24 जनवरी को खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)


इंदौर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में 24 जनवरी को खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस व्यक्ति ने आरोपों की प्रामाणिकता जांचे बगैर केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की।

यह भी पढ़ें | IND Vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में होगी भिड़ंत, जानिये किसका पलड़ा है भारी, पढ़िये ये अपडेट

कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव (56) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई), मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) और राज्य सरकार के खिलाफ दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि आगामी भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी और इनकी कालाबाजारी की गई जिससे सरकारी खजाने को कर राजस्व का नुकसान भी पहुंचा।

एमपीसीए की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि यह याचिका केवल एक सांध्य दैनिक में छपी खबर के आधार पर दायर की गई है।

यह भी पढ़ें | कानपुर: भारत-न्यूजीलैंड के बीच अंतिम वन डे, दर्शकों में भारी उत्साह

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रकाशचंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करते हुए यह याचिका 18 जनवरी को खारिज कर दी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा,‘‘याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बगैर जनहित याचिका दायर की है। उसने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए हैं। इस याचिका को केवल लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।’’










संबंधित समाचार