Lockdown 2: आज से गैर-जरूरी दुकानें भी रहेंगी खुली, लेकिन कुछ ये शर्तें रहेगी लागू

डीएन ब्यूरो

कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी बीच लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। आज से जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है, पर कुछ शर्तों के साथ। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

फाइल फोटो
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नई दिल्लीः लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। आज से गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। यह छूट मॉल और नगर निगमों की सीमा में आने वाले मार्केट परिसरों में लागू नहीं होगी।

 यह संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।










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