दिल्ली में सिंगल प्लास्टिक प्रतिबंध के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या 5 साल जेल की सजा
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल हो सकती है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल हो सकती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 19 चिन्हित एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी और उसके बाद बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने और लोगों को विकल्प मुहैया कराने पर समान रूप से ध्यान देगी।
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राय ने यहां त्यागराज स्टेडियम में एसयूपी वस्तुओं के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय मेले की शुरुआत करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), राजस्व विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की टीम निरीक्षण करेंगी और 10 जुलाई तक प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चेतावनी नोटिस जारी करेंगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘10 जुलाई के बाद दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘कई लोगों का मानना है कि डीपीसीसी, राजस्व विभाग और एमसीडी की टीमों का गठन, जुर्माना लगाने और (दोषी) इकाइयों को बंद करने से प्रतिबंध सफल हो जाएगा। हमारी सरकार अलग तरह से सोचती है। हमारा उद्देश्य प्रतिबंध लागू करने से पहले लोगों को विकल्प प्रदान करना है।(भाषा)