सुप्रीम कोर्ट से नीरा यादव को झटका, नोएडा प्लॉट घोटाले में सजा बरकरार

डीएन ब्यूरो

नोएडा प्लॉट घोटाले के मामले की दोषी पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव की जमानती की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराते हुए उनकी सजा बरकरार रखी है।

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: नोएडा प्लॉट आवंटन मामले में दोषी करार पूर्व आईएएस नीरा यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव की तीन साल की सजा बरकरार रखी है। बता दें कि उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। गौरतलब है कि नीरा यादव की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया था।

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नीरा यादव, पूर्व मुख्य सचिव-उत्तर प्रदेश

क्या था मामला

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नोएडा उद्यमी एसोसिएशन ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के खिलाफ 1997 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। इसके बाद 1998 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने नीरा यादव के खिलाफ 2002 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद नीरा यादव को 20 नवंबर 2012 को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।










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