Mamta vs CBI: सुप्रीम कोर्ट का आदेश..राजीव कुमार CBI के सामने पेश हों लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं तो वहीं सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा गया है कि राजीव कुमार की नहीं होगी गिरफ्तारी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
नई दिल्ली: बहुचर्चित चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कहा गया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी।
यह भी पढ़ें: Mamta vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पढ़ें क्या बोली ममता बनर्जी..
यह भी पढ़ें |
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर वेणुगोपाल धूत को नोटिस भेजा
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। हालांकि, इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पूछताछ की जगह भी तय हो गई है। सीबीआई को शिलांग में पूछताछ करने की इजाज़त मिली है। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है, जिसपर सीजेआई ने कहा कि आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं।
यह भी पढ़ें |
Unnao Rape Case: पीड़िता और परिजनों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
हलफनामें सीबीआई ने कहा-राजीव कुमार के खिलाफ हैं पुख़्ता सबूत
आज सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें सीबीआई द्वारा राजीव कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया। इसमें कहा गया कि राजीव कुमार ने मौजूद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की थी। इस दौरान सीबीआई ने सबूतों को सील कवर में पेश करने की भी अपील की थी। सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले में चिट फंड नैक्सेस, पुलिस की लापरवाही और एक्शन ना लिए जाने की जांच कर रही है।
इस मामले में सीबीआई का दावा है कि स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने कंपनियों को मदद पहुंचाई है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शारदा, रोज वैली, टावर ग्रुप जैसी कंपनियों को मदद पहुंचाई। सीबीआई का आरोप है कि जिन कंपनियों को एसआईटी ने मदद पहुंचाई है, वे सभी टीएमसी की समर्थक हैं और उनके कैंपेन में योगदान देते हैं।