Maharashtra: अब महाराष्‍ट्र में रेप के दोषी को मिलेगी ये सजा, इस खास एक्ट को मिली मंजूरी

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक खास एक्ट को मंजूरी दी है। जिसके बाद अब रेप के दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)


मुंबईः महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ रेप और कई अपराधों को रोकने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने कठोर सजा के प्रावधान वाले शक्ति एक्‍ट को मंजूरी दे दी है।

इस एक्‍ट में रेप के दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं। इसे कानून का रूप ले लेने पर ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा। इस एक्ट में 15 दिनों के भीतर किसी मामले में जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान है।

इस एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी और इसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा।










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