महराजगंज: नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 8 साल बाद फैसला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा, जानिये पूरा अपडेट
यूपी के महराजगंज जनपद में 2015 में नाबालिक बालिका के साथ हुए बलात्कार के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
महराजगंज: नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आखिरकार अदालत ने आठ साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी शैलेश गुप्ता को धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त शैलेश गुप्ता को 10 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक फरेंदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा महुवा/मूहुई में 29 अप्रैल 2015 को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने फैसले का ऐलान किया और आरोपी शैलेश गुप्ता को दोषी करार दिया।
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जानकारी के अनुसार वादी रामसुमेर पुत्र बनारसी निवासी महुअवा उर्फ महुई थाना फरेंदा ने रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज के मुताबिक रामसुमेर 29 अप्रैल 2015 को सपरिवार शादी में चला गया था।
घटनाक्रम के मुताबिक रामसुमेर की नाबालिक पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी। रात्रि करीब 10 बजे वादी के पड़ोस में ही रहने वाले बैजनाथ गुप्ता के दामाद शैलेश गुप्ता पुत्र संतराम गुप्ता निवासी उदितपुर, भगवत नगर पैसिया, थाना फरेंदा, ने उसकी लड़की के साथ जबरिया बलात्कार किया।
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वादी जब विवाह में शामिल होने के पश्चात अपने घर आया तो उसकी पुत्री ने रो-रो कर उसे पूरी घटना के बारे में बताया। मामले को लेकर थाना फरेंदा में मुकदमा अपराध संख्या 551 /2015 धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले में आधा दर्जन लोगों की गवाही एवं 12 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर शैलेश गुप्ता को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।