Love Jihad: मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जानिये इसके प्रावधान

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश पास गो गया है। शिवराज कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गयी है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट

शिवराज सिंह चौहान, सीएम, एमपी
शिवराज सिंह चौहान, सीएम, एमपी


भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दी गयी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। अब इसे मंजरी के लिये राज्यपाल के पास भेजा जायेगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जायेगा।

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर शादी करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल सोमवार को स्थगित हो गया था, जिसके बाद यह तय किया गया कि महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव को रखा गया, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। शिवराज सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम इसे राज्य में लागू करने का फैसला किया है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ लाया गया उप्र विधि विरद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषषेध अध्यादेश-2020 यूपी में 28 नवंबर 2020 से लागू हो चुका है। 28 नवंबर को ही इस अध्यादेश के तहत पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ था। अब तक इस कानून के तहत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 










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