UP में बिना वारंट भी हो सकेगी गिरफ्तारी-तलाशी, योगी सरकार ने जारी की SSF के गठन की अधिसूचना
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों राज्य के लिये प्रस्तावित स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये इस नई फोर्स के बारे में..
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा राज्य के लिये प्रस्तावित स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। योगी सरकार द्वारा गठित इस नई फोर्स पर प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा रहेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी अधूसूचना जारी कर इस पर सरकार द्वारा क्रियानव्यन शुरू कर दिया गया है।
फिलहाल राज्य में केवल 5 एसएसएफ बटालियन का गठन होगा और जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकेगा।
इसके गठन से राज्य में कानून व्यस्था को और मजबूत बनाने समेत रोजगार के नये अवसर सृजन करने में सरकार को मदद मिलेगी। फोर्स में पदों का सृजन और भर्तियां सरकारी नियमानुसार की जाएंगी।
यूपी सरकार ने 26 जून को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में SSF की पांच बटालियन गठित होंगी। बाद में बटालियन की संख्या को बढाया जा सकता है।
इस विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे। इस पर एक साल में 1747 करोड़ रुपये खर्च होगा। फिलहाल राज्य के कोर्ट कांप्लेक्सेस में एसएसएप की तैनाती की जायेगी और धीरे-धीरे इसकी तैनाती को बढाया जायेगा।
एसएसएफ को यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेगी। इसके अलावा बिना सरकार की इजाज़त के SSF के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। निजी क्षेत्र के संस्थान भी एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगे।
एसएसएफ मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा और इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में होगा।