UP Unlock: यूपी में नई गाइडलाइन जारी, लखनऊ समेत इन शहरों को छूट नहीं, नाइट कर्फ्यू और लाकडाउन पर जानिये नया फैसला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़िये सरकार के नये दिशा-निर्दश

कोरोना कर्फ्यू में कुछ क्षेत्रों ढ़ील का फैसला (फाइल फोटो)
कोरोना कर्फ्यू में कुछ क्षेत्रों ढ़ील का फैसला (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते योगी सरकार ने आम जनता को कोरोना कर्फ्यू और कड़े प्रतिबंधों से राहत देना शुरू कर दिया है। कम होते कोविड-19 संक्रमण के बीच सरकार ने आज कोरोना कर्फ्यू समेत तमाम तरह के प्रतिबंधों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत राजधानी लखनऊ समेत राज्य के 20 ऐसे शहरों को कोई छूट न देने का फैसला लिया गया है, जहां कोरोना के रोजाना मामले 600 से अधिक हैं। जबकि अन्य जगहों पर आंशिक छूट दी गई है।

राज्य के 55 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्त के साथ पांच दिन सुबह सात से शाम के सात बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है। जबकि 600 से अधिक कोरोना केसों वाले 20 शहरों को कोई छूट नही मिली है। इन 20 जिलों में ब्लैक फंगल इंफेक्शन का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

सरकार ने साफ किया कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन फिलहाल जारी रहेगा लेकिन इसमें कुछ ढ़ील दी जायेगी। यानि इसे पूरी तरह फिलहाल खत्म नहीं किया जायेगा। राज्य के जिन जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना केस हैं, वहां सख्ती जारी रहेगी। 

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेंगी लेकिन नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों, जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया।

राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। ये छूट हफ्ते में केवल 5 दिन रहेगी। शनिवार व रविवार बंदी रहेगी। 

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 फीसदी कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।










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