Lockdown in UP: यूपी के 5 शहरों में लाकडाउन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सोमवार को कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पांच शहरों में लाकडाउन लगाने का आदेश दिया था। यूपी की योगी सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। यूपी की योगी सरकार आज इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। योगी सरकार ने कल ही हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लाकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील की है। तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार कोरोना के खिलाफ सख्त कदम और प्रतिबंधों को लगा रही है लेकिन लाकडाउन इसका समाधान नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की चीजों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था। प्रयागराज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किये थे।
हाई कोर्ट के आदेश के शीघ्र बाद कल ही यूपी की योगी सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जिन पांच शहरों में लाकडाउन के आदेश दिये गये हैं, सरकार उसके खिलाफ कोर्ट में जबाव दाखिल करेगी। सरकार का कहना था कि वह लाकडाउन नहीं बल्कि सख्त बंदिशें लगाने को तैयार है। सरकार ने फिलहाल कोर्ट के लाकडाउन लगाने के आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
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