UP Love Jihad Law: लखनऊ पुलिस ने आपसी सहमति से हो रही शादी को रोका, कहा- पहले DM से लो इजाजत

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये धर्मांतरण कानून का हवाला देते हुए लखनऊ पुलिस ने दो धर्मों के बीच आपसी सहमति से हो रही एक शादी को रोक दिया। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट



लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हाल में कथिल लव जिहाद को लेकर बनाये गये कानून को आधार बनाकर लखनऊ पुलिस ने आपसी सहमति हो रही  एक अंतरधार्मिक शादी को रोक दिया। पुलिस ने धर्मांतरण कानून के तहत इस शादी के लिये पहले जिलाधिकारी से इजाजत लेने को कहा। यह शादी आपसी सहमति से एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के बीच हो रही थी।

यह मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक यहां के नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी में बुधवार शाम को एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक आपसी सहमति से शादी कर रहे थे। बताया जाता है कि कुछ हिंदू संगठनों ने नये कानून के आधार पर बगैर धर्म परिवर्तन के हो रही इस शादी की सूचना पुलिस को दी।   

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स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शादी को रुकवा दिया। पुलिस ने यूपी में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून का हवाला देते हुए शादी कर रहे जोड़े और उनके परिजनों से शादी से पहले डीएम से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेने को कहा।

गौरतलब है कि यूपी में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद अंतरधार्मिक शादी से पहले धर्म परिवर्तन की सूचना जिलाधिकारी को देना जरूरी है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को दो माह पहले जिलाधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है। 

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पास करने के बाद पिछले शनिवार को इस कानून को राज्यपाल से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 28 नवंबर से यह नया कानून पूरे यूपी में लागू हो चुका है।

इस कानून के लागू होने के बाद बरेली के थाना देवरनिया में पुलिस द्वारा कथित लव जिहाद को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में पहली एफआईआर भी दर्ज की गयी। 










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