Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप कांड की सुनवाई में जानिए SC ने क्या कहा

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले पर सुनवाई हुई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोलकाता रेप कांड पर हुई सुप्रीम सुनवाई
कोलकाता रेप कांड पर हुई सुप्रीम सुनवाई


नई दिल्ली: कोलकाता रेप-मर्डर मामले (Kolkata Rape-Murder Case) में एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में आज सोमवार को सुनवाई (Hearing) हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों पर कई सवाल दागे और अगली सुनवाई 17 सितंबर को मुकर्रर की। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए।

कोलकाता रेप कांड पर हुई बड़ी सुनवाई 

सभी पक्षों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट की पेश 
जानकारी के अनुसार कपिल सिब्बल और CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने CBI से 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 17 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख दी है।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पीड़िता की डेडबॉडी की फोटोग्राफ तत्काल प्रभाव से हटाई जाए।

सीजेआई ने कहा कि अगर वहां 4447 सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो यह घटना क्यों होती? हमें आरजी कर मेडिकल कालेज में बताएं कि कौन से उपकरण लगाए गए हैं? सिर्फ फंड ही जारी करने से बात नहीं बनेगी। ग्राउंड स्तर पर क्या काम हुआ।

CJI ने सीबीआई से पूछा क्या आपके पास चालान है? जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, CBI ने कहा नहीं। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि वो चालान कहां है? उस चालान के बिना तो पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील सिब्बल ने कहा उनके पास भी अभी नहीं है। वो पता लगा कर अदालत को सूचित करेंगे।

कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी गैजेट दिए गए हैं और कुछ नहीं। अगर कोई घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर CJI ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को सिक्योरिटी और सुरक्षा के सभी गैजेट आज शाम 9 बजे तक सीआईएसएफ को उपलब्ध कराए जाएं। 

इस पर सीजेआई ने सीबीआई को कहा कि हम कोर्ट में जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीआई एक हफ्ते के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। इसके बाद SG ने कहा कि सीआईएसएफ की महिला बटालियन की टुकड़ी जो वहां गई हैं, वहां उसे रहने के लिए राज्य की तरफ से सुविधा पूरी तरह से नहीं दी गई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर?
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई ने एसजी से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है? इस पर एसजी ने कहा कि 15-20 मिनट की दूरी पर है।

न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी
इधर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एक महीने बाद भी लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी हैं. श्यामबाजार इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. घटना के विरोध में आम लोगों ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला. इस दौरान मशाल जुलूस निकाल कर लोगों ने न्याय की मांग की। 

 










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