महराजगंज: सीमा हत्याकांड में सजा का ऐलान, दहेज लोभी पति, सास और ससुर को दस-दस साल की जेल, जानिये पूरा मामला
सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में तीन साल पहले दहेज की मांग को लेकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। मृतक महिला के पति, सास और सुसर को हत्या का दोषी करार दिया गया। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर
महराजगंजः सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रामसभा जंगल फरजंद अली टोला अहमदपुर में तीन साल पहले दहेज को लेकर हुई सीमा प्रजापित की हत्या के मामले में मृतक महिला के पति ससुर और सास को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों हत्यारोपियों को 10-10 साल के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है
सीमा प्रजापित हत्याकांड में अदालत ने मृतका के पति धर्मेन्द्र, ससुर सत्तन प्रजापति और सास शमलावती उर्फ अमलावती को दोषी करार दिया। सत्र एवं जनपद न्यायाधीश की अदालत ने तीन हत्यारोपियों को धारा 304 बी, 498 ए,201 भादस एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दस-दस वर्ष की कारावास के साथ 21 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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11 गवाह व साक्ष्यों के आधार पर सजा
पत्रावली के अनुसार वादिनी मुकदमा मीरा देवी निवासी पिपरा बाबू थाना कोतवाली महराजगंज ने 26 जुलाई 2019 को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सीमा प्रजापति का विवाह धर्मेन्द्र पुत्र सत्तन प्रजापति निवासी ग्राम जंगल फरजंद अली टोला अहमदपुर थाना कोतवाली के साथ 2014 में हुआ था। दहेज में पल्सर मोटरसाइकिल की मांग का लेकर उसके पति धर्मेन्द्र प्रजापति, ससुर सत्तन, सास अमलावती व ननद सरस्वती ने उसकी पुत्री सीमा की हत्या कर दी और शव को आनन-फानन में जला दिया।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता व्रजेन्द्रनाथ त्रिपाठी द्वारा 11 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई।
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न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य, सबूतों के आधार पर आरोपी पति, सास और ससुर को दस-दस वर्ष की कारावास और 21 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।