जम्‍मू कश्‍मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

डीएन ब्यूरो

जम्मू कश्मीर के शोपियां जनपद के इमाम साहब गांव में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जबरदस्‍त मुठभेड़ अभी भी चल रही है। आतंकी एक तीन मंजिल ऊंची इमारत में छिपे हुए हैं। आतंकी लगातार जवानों पर गोलीबारी कर रहे हैं। मुठभेड़ में अबतक दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस दौरान एक जवान भी घायल हो गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर


श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकी एक मकान में छिपकर जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं। सेना ने अब तक दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि ऑपरेशन के दौरान एक जवान भी घायल हो गया है।

दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार सुबह घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। 

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सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फिलहाल दोनों ओर से जोरदार फायरिंग जारी है। 

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात से ही सुरक्षाबलों ने गांव को घेर लिया था। जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहीं सुरक्षाबलों ने फायरिंग की। आतंकियों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पहले सुरक्षाबलों को आतंकियों की संख्या के बारे में सेना को ठीक-ठीक जानकारी नहीं थी।

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गौरतलब है कि इससे पहले 25 अप्रैल को भी कश्‍मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। 

हिजबुल मुजाहिदीन ने शोपियां में लगाए धमकी भरे पोस्टर

हिजबुल मुजाहिदीन जिला कमांडर नावेद बाबू उर्फ बाबर आजम ने शोपियां में धमकी भरे पोस्टर जारी किए। इसमें आम जनता को अनंतनाग-कुलगाम लोकसभा सीट पर 6 मई को होने जा रहे मतदान से दूर रहने, सेना, पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आयोजित किए जाने वाले समारोहों, खेल गतिविधियों से दूर रहने के साथ बच्चों को आर्मी स्कूलों में न भेजने का फरमान सुनाया है।

शोपियां मजिस्ट्रेट ने जिले में लगाया एक महीने का प्रतिबंध

शोपियां जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है, जो तीन मई से लागू होगा। आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों से मंजूरी लिए बिना सभा करने या एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही भाषण या किसी अन्य तरीके की सूचना देने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।










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