सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप के तीन निदेशकों को पुलिस ने हिरासत में लिया

डीएन ब्यूरो

ग्राहकों को भुगतान में लेट-लतीफी करने समेत कई मामलों में फंसे आम्रपाली समूह के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश


नई दिल्ली: निवेशकों समेत ग्राहकों को भुगतान करने में लेट-लतीफी व हीला-हवाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के खिलाफ सख्त आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम्रपाली समूह के तीन डायरेक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हैं। 

निवेशकों के साथ धोखाघड़ी करने और कोर्ट के साथ लुका-छिपी करने पर शीर्ण अदालत ने आवासीय निर्माण से जुड़ी इस कंपनी को नसीहत देते हुए कहा कि जब तक सारे दस्तावेज़ ऑडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराये जाते तब तक कंपनी के तीन डायरेक्टर्स पुलिस हिरासत में रहेंगे।

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आम्रपाली के तीन निदेशकों अनिल शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को  पुलिस बुलाकर कस्टडी में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को कड़ी फटकार भी लगाई है।

आम्रपाली ग्रुप के अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों के चलते बड़ी संख्या में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, कई तरह की मौहलत और आदेश देने के बाद भी रियल स्टेट कंपनी ग्राहकों को उनका पैसा या आवास वापस नहीं कर रही है। 

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