महराजगंज में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
जनपद में दुष्कर्म के आरोपी को आज कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर
महराजगंज: जनपद के थाना श्यामदेउरवा क्षेत्र के ग्राम सभा सिरसिया में वर्ष 2018 में विद्यालय जा रही नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय ) ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं उसके साथी अख्तर एवं तौफीक को सात वर्ष की सजा के साथ ही साथ कल 22,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा दीनानाथ पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सभा सिरसिया ने थाना श्यामदेउरवा में रिपोर्ट दर्ज कराया था की उसकी 17 वर्षीय या पुत्री दिनांक 8 सितंबर 2018 को विद्यालय में पढ़ने जा रही थी कि रास्ते में गांव का ही रहने वाला इतहार पुत्र मजीद मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर कर विद्यालय छोड़ने के बहाने अपने बाइक पर बैठा ले गया उसके साथ दो लोग और बैठ कर गए थे।
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उक्त अभियुक्तगण मेरी पुत्री को स्कूल न ले जाकर जबरिया जंगल की ओर लेकर चले गये तथा जंगल में जबरिया दुष्कर्म किया । अन्य अभियुक्त गण भी दुष्कर्म करने के लिए खींच कर झाड़ी में ले जाने लगे की मौके पर बहुत से लोगों के आ जाने पर उक्त मुलजिमान फरार हो गये।
इस सूचना पर थाना श्यामदेउरवा में मुकदमा अपराध संख्या 295/2018 अंतर्गत धारा 363, 376, 354, 354, 506 एवं 7/8 पास्को एक्ट के साथ ही धारा 3 (2 ) 5 एससी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा कुल 10 अभियुक्त जिसमें, जितेंद्र साहनी, राम नगीना, शैलेश साहनी, धनंजय यादव, अख्तर,तौफीक, प्रमोद, गोलू उर्फ आनंद, एवं जोगिंदर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर शेष 7 अभियुक्त गणों के विरुद्ध साक्ष्य ना पाए जाने के कारण उन्हें दोष मुक्त करते हुए उक्त सजा सुनाई है।