महराजगंजः नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
यूपी के महराजगंज जनपद में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर
महराजगंजः जनपद के घुघुली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरवा खुर्द निवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी रंजीत गुप्ता को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 20 हजार रूपये अर्थदंड लगा है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा बलवंत पुत्र त्रिवेणी केवट निवासी ग्रामसभा बरवां खुर्द थाना घुघुली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2 माह पूर्व वह अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका व परिवार के साथ तरकुलहा देवी मंदिर में मुंडन संस्कार के लिए गया था। वहीं पर मेरे पुत्री की मुलाकात आरोपी रंजीत गुप्ता पुत्र शिव शंकर गुप्ता निवासी गौनारिया टोला लमुआ थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर से हो गई। तभी से पुत्री के मोबाइल नंबर चोरी छुपे बातचीत करने लगा। विवाह करने का झांसा देकर वह मेरे पुत्री को भगा ले गया।
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विवेचना के बाद विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली के साक्ष्य व सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई है।