बिजनौर: विधायक अमनमणि त्रिपाठी को मजिस्ट्रेट ने दी जमानत लेकिन नहीं लौट सकेंगे महराजगंज

डीएन संवाददाता

बिजनौर के रिमांड न्यायालय से 20-20 हजार के निजी मुचलके पर विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथी रिहा कर दिये गये हैं। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर..



बिजनौर: रिमांड न्यायालय से 20-20 हजार के निजी मुचलके पर विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके सभी साथी रिहा कर दिये गये हैं।

पेशी पर जाते अमनमणि

पुलिस ने इन लोगों को रिमांड मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सचान के समक्ष पेश किया, जहां पर उनकी जमानत मंजूर की गयी। 

पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लघंन के आरोप पर धारा 268, 269, 188 व 03 महामारी अधिनियम सहित 51 बी आपदा प्रबंधन 2005 के तहत कल अभियोग पंजीकृत किया था और अमनमणि त्रिपाठी के साथियों माया शंकर, रितेश यादव, संजय कुमार, ओमप्रकाश यादव, उमेश चौबे और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया था। 

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नजीबाबाद पुलिस ने आज विधायक सहित सभी को रिमांड मजिस्ट्रेट दिलीप सचान के सामने पेश किया, जहां सभी को जमानत दे दी गई। 

नहीं आ सकेंगे महराजगंज
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी विधायक अमनमणि और उनके साथी घर नहीं जा पायंगे।

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सीओ नजीबाबाद प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी लोगों का कोरोना सैम्पल लिया जा रहा है और फिर उन्हें नजीबाबाद में क्वारंटाइन किया जाएगा। यह क्वारंटाइन कितने दिनों का होगा, इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। 
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अमन से कहा कि आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। 










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