हिंदी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्यों के लिए करने का निर्णय लिया है। अब यूपी में सवारियों को ढोने में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सरकार ने राज्य में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है।
यह भी पढ़ें: मऊ से पीएफआई का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार
सरकार इन नये निर्णयों से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर सकती है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ये नियम लागू होंगे। सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को रोकने के लिए समिति का गठन किया था, जो अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
पिछले दिनों कानपुर और लखनऊ में हुए बड़े सड़क हादसे के बाद योगी सरकार ने ट्रॉलियों के कॉमर्शियल इस्तेमाल और इनके जरिये सवारियों के ढोने पर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रॉलियों का इंश्योरेंस करवाना होगा और चार पहिया ट्रॉली की डिजाइन की अनुमति लेनी होगी। सिर्फ चार पहिया ट्रॉलियों का ही पंजीकरण होगा। दो पहिया ट्रॉलियों न बनेंगी न ही उनका पंजीकरण होगा।
यह भी पढ़ें: यूपी के दो मजदूरों की जम्मू कश्मीर में मौत, शोपियां ग्रेनेड अटैक में गई जान
ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए शासन द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने इन प्रमुख बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। समिति इन बिंदुओं को शामिल करने के साथ ही पंजाब नियमावली का भी अवलोकन कर रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक भी हो चुकी है। अब जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। शासन द्वारा रिपोर्ट में मुहर लगते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
Published : 18 October 2022, 4:27 PM IST
No related posts found.